अमरोहा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति लेनी होगी। इसके बगैर प्रचार- प्रसार पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी से प्रारुप पर आवेदन करना है। इसमें वाहन इसके बाद वाहन संचालन की अनुमति मिलेगी। एक प्रत्याशी को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। आदेश कॉपी को वाहन के आगे के शीशे पर चस्पा करना जरूरी है। इसके साथ ही प्रत्याशी को आई कार्ड जारी किया जा रहा है।
जिला पंचायत सदस्य के 27 पद के लिए 373 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। प्रत्याशियों को वाहन चलाने के लिए अनुमति लेनी होगी। कलक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र पर ब्योरा देना होगा। इसमें आवेदन कर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पता, वाहन का नंबर, वाहन का प्रकार दो पहिया और चार पहिया के बारे में बताना होगा। इसके अलावा वाहन पंजीकृत है या नहीं इसके बारे में जानकारी देनी है। इसके साथ ही उम्मीदवार का पहचान पत्र, वाहन चालक की ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की प्रति संलग्न करनी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त और राजस्व विनय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा रही है। इसमें फोटो चस्पा करनी है। इसके अलावा यह आवेदन प्रत्याशी द्वारा भेजा जाएगा। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य के प्रत्याशियों को आईकार्ड और निर्वाचन अभिकर्ता के लिए ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारियों के पास आवेदन करना होगा।