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Amroha News: वक्फ संपत्ति बिक्री मामले में फंसेंगे अधिकारी व कर्मचारी, कार्रवाई तय
Sat, 04 Jan 2025 01:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 04 Jan 2025 01:00 AM IST
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संभल। वक्फ संपत्तियों को खुर्दबुर्द किए जाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ संभल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अब पुलिस की जांच उन वक्फ जमीनाें की ओर शुरू हो गई है जिनके बैनामे कराए गए हैं। जिन वक्फ जमीनों के बैनामे हुए हैं, उससे उन अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है, जिन्होंने यह बैनामा प्रक्रिया पूरी कराई है।
प्रशासन के अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि धारा 80 भी वक्फ जमीनों की कराई गई है, जो नहीं की जा सकती। क्योंकि वक्फ संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जांच में निकलकर सामने आएंगे।
उसके बाद वक्फ संपत्ति बेचने और लेने वाले के साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है।जामा मस्जिद के नजदीक बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर कुछ लोगों ने वक्फ की जमीन होने का दावा किया था। जो दस्तावेज दिखाए गए वह वैध नहीं पाए गए। इसके बाद ही डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
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समिति की जांच में स्पष्ट हुआ कि वक्फनामा फर्जी है। इसके बाद ही अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब सभी वक्फ संपत्तियों की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें जिसका जो दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। सूत्रों के अनुसार एक 50 बीघा से ज्यादा जमीन का बैनामा हुआ है। उसकी श्रेणी में भी परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। क्योंकि वक्फ संपत्ति का बैनामा और धारा 80 की कार्रवाई कर श्रेणी में परिवर्तन करना अपराध है।
प्रशासन के अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि धारा 80 भी वक्फ जमीनों की कराई गई है, जो नहीं की जा सकती। क्योंकि वक्फ संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जांच में निकलकर सामने आएंगे।
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उसके बाद वक्फ संपत्ति बेचने और लेने वाले के साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है।जामा मस्जिद के नजदीक बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर कुछ लोगों ने वक्फ की जमीन होने का दावा किया था। जो दस्तावेज दिखाए गए वह वैध नहीं पाए गए। इसके बाद ही डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
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समिति की जांच में स्पष्ट हुआ कि वक्फनामा फर्जी है। इसके बाद ही अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब सभी वक्फ संपत्तियों की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें जिसका जो दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। सूत्रों के अनुसार एक 50 बीघा से ज्यादा जमीन का बैनामा हुआ है। उसकी श्रेणी में भी परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। क्योंकि वक्फ संपत्ति का बैनामा और धारा 80 की कार्रवाई कर श्रेणी में परिवर्तन करना अपराध है।