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Amroha News: अब न्यायालय की ई-मेल से भेजे जाएंगे मुल्जिमों के परवाने
Sat, 19 Apr 2025 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 19 Apr 2025 02:29 AM IST
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अमरोहा।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रयास रंग ला रहे है। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों की मांग पर प्रशासनिक न्यायाधीश ओपी शुक्ला ने जेल में बंद आरोपियों की तत्काल रिहाई के लिए अब परवाने न्यायालय की ई-मेल आईडी से भेजे जाने का आदेश दिया है। इससे जनपद के मुल्जिमों की रिहाई आसान हो जाएगी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम खान व सचिव सतीश कुमार त्यागी के बताया कि वह प्रशासनिक न्यायमूर्ति से उनके जनपद के दौरे के दौरान मिले थे। बताया था कि जिला अमरोहा का अपना कोई कारागार नहीं है। ऐसे में अमरोहा के मुल्जिम पहले मुरादाबाद जाते थे और फिर जिला बिजनौर जेल जाते हैं। इससे मुल्जिमों की जमानत होने के बाद भी अगले दिन यानी 24 घंटे बाद ही रिहाई संभव हो पाती है। जबकि, जमानत मिलने के बाद तत्काल मुल्जिम को रिहा किए जाने के आदेश हैं।
प्रशासनिक न्यायमूर्ति स्तर की ओर से अधिवक्ताओं की मांग को स्वीकार किया गया। इस आदेश की जानकारी जिला जज जफीर अहमद ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दी। बताया, अब मुल्जिमों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित हो सकेगी। अब परवाने (रिहाई आदेश) न्यायालय की ई-मेल आईडी से भेजे जाएंगे। इस आदेश से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। मांग पूरी होने पर अध्यक्ष व सचिव ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति व जिला जज का आभार जताया है।
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बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रयास रंग ला रहे है। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों की मांग पर प्रशासनिक न्यायाधीश ओपी शुक्ला ने जेल में बंद आरोपियों की तत्काल रिहाई के लिए अब परवाने न्यायालय की ई-मेल आईडी से भेजे जाने का आदेश दिया है। इससे जनपद के मुल्जिमों की रिहाई आसान हो जाएगी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम खान व सचिव सतीश कुमार त्यागी के बताया कि वह प्रशासनिक न्यायमूर्ति से उनके जनपद के दौरे के दौरान मिले थे। बताया था कि जिला अमरोहा का अपना कोई कारागार नहीं है। ऐसे में अमरोहा के मुल्जिम पहले मुरादाबाद जाते थे और फिर जिला बिजनौर जेल जाते हैं। इससे मुल्जिमों की जमानत होने के बाद भी अगले दिन यानी 24 घंटे बाद ही रिहाई संभव हो पाती है। जबकि, जमानत मिलने के बाद तत्काल मुल्जिम को रिहा किए जाने के आदेश हैं।
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प्रशासनिक न्यायमूर्ति स्तर की ओर से अधिवक्ताओं की मांग को स्वीकार किया गया। इस आदेश की जानकारी जिला जज जफीर अहमद ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दी। बताया, अब मुल्जिमों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित हो सकेगी। अब परवाने (रिहाई आदेश) न्यायालय की ई-मेल आईडी से भेजे जाएंगे। इस आदेश से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। मांग पूरी होने पर अध्यक्ष व सचिव ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति व जिला जज का आभार जताया है।
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