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गाम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 May 2022 01:57 AM IST
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Not giving information was costly, 25 thousand fine on Gam Panchayat officer
गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास कार्यों से संबंधित सूचना मुहैया नहीं कराना महंगा पड़ा गया। राज्य सूचना आयुक्त ने लापरवाही के चलते पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है।
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ग्राम पंचायत दूल्हेपुर अहीर निवासी नीतू त्यागी पत्नी संजीव कुमार त्यागी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों से सम्बंधित 12 बिन्दुओं पर 8 सितम्बर 2020 को जन सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने बार बार सूचना मांगने के बावजूद सूचना नहीं दी। राज्य सूचना आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को लखनऊ कार्यालय में तलब किया था। जिसमें नीतू त्यागी ने लखनऊ कार्यालय पहुंच कर अपना पक्ष रखा लेकिन सूचना अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने लखनऊ कार्यालय पहुंचना भी आवश्यक नहीं समझा। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए 18 मई तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
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