फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   mother penlizesd in murder of daughter

बेटी की गैर इरादतन हत्या में मां को चार साल कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jan 2021 12:02 AM IST
विज्ञापन
mother penlizesd in murder of daughter
अमरोहा। बेटी की गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने मां को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी मां जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिली थी।
विज्ञापन

यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में 13 दिसंबर 2018 की है। हाईवे स्थित सीएल गुप्ता फर्म की आवासीय कॉलोनी में सुपरवाइजर सुनील कुमार लतूड़ी का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा दो बेटी तनिष्का और सलोनी थे। घटना वाले दिन सुनील कुमार ड्यूटी पर फैक्टरी में थे जबकि घर में उनकी पत्नी और दोनों बेटियां थी। इस दौरान मां सुनीता ने अपनी 9 वर्षीय बेटी सलोनी के सिर में चिमटा मारकर लहूलुहान कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सलोनी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पति सुनील कुमार ने अपनी पत्नी सुनीता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। बेटी की गैर इरादतन हत्या में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है।
विज्ञापन

यह मुकदमा जिला जज सैयद वाइज मियां की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने मां सुनीता को दोषी करार दिया और चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed