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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म में मैंगो कारोबारी को 15 साल कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 12:48 AM IST
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Mango businessman imprisoned for 15 years for kidnapping and raping teenager
अमरोहा। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने आम कारोबारी को पंद्रह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देय होगी। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा निवासी फहीम आम कारोबारी है। उसने किसान के गांव के पास आम का बाग ले रखा था। 23 जून 2016 को फहीम ने किसान की 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया और कांठ रोड स्थित आम के बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में कारोबारी किशोरी को छोड़कर फरार हो गया था। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पिता ने आरोप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने दूसरे ही दिन आरोपी फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल फहीम जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी फहीम को दोषी करार दिया और 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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