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Amroha News: घर में घुसकर मारपीट के दोषी को एक साल की सजा
Thu, 09 Oct 2025 02:22 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 09 Oct 2025 02:22 AM IST
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अमरोहा। घर में घुसकर मारपीट और गालियां देने वाले दोषी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
मारपीट की यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर जिवाई गांव में हुई थी। गांव में सौनाथ सिंह का परिवार रहता है। 26 जनवरी 2008 को गांव के ही रहने वाले सतीश, कृपाल और निरंजन ने घर में घुसकर सौनाथ सिंह के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सतीश को दोषी करार दिया। साथ ही उसे एक साल सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मारपीट की यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर जिवाई गांव में हुई थी। गांव में सौनाथ सिंह का परिवार रहता है। 26 जनवरी 2008 को गांव के ही रहने वाले सतीश, कृपाल और निरंजन ने घर में घुसकर सौनाथ सिंह के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सतीश को दोषी करार दिया। साथ ही उसे एक साल सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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