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Amroha News: प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या करने में दोषी को उम्रकैद

Fri, 10 Oct 2025 02:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 10 Oct 2025 02:33 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for shooting dead girlfriend's brother
अमरोहा। चार साल पहले घर में घुसकर प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या करने के दोषी सोनू शर्मा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल दोषी सोनू जमानत पर बाहर था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना नौगांवा सादात थानाक्षेत्र में बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला गौतमनगर में हुई थी। मोहल्ले दिवंगत करन सिंह का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा तीन बच्चे धर्मेंद्र, बबलू और एक बेटी है। सबसे छोटे बेटे बबलू मुरादाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। बबलू की बहन का क्षेत्र के ही हफिजपुर गांव निवासी सोनू शर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात का परिवार के सभी लोगों को पता थी।
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इसी बीच सोनू शर्मा की शादी हो गई जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग खत्म हो गए थे। वहीं, होली के मौके पर बबलू अपने घर आए हुए थे। 29 मार्च 2021 को सभी लोग होली खेलकर निपटे थे। तभी सोनू शर्मा अपने दो दोस्तों के साथ उनके घर आ गया। सोनू शर्मा के दोनों दोस्त घर के बाहर खड़े हो गए और वह घर में चला गया। युवती ने फोन करके अपने भाई बबलू और धर्मेंद्र को बुला लिया। सोनू शर्मा के घर से नहीं जाने पर बबलू ने फोन पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो तुरंत सोनू ने बबलू को गोली मार हत्या कर दी थी।
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वारदात को अंजाम देकर दोस्तों के साथ भाग गया था दोषी

वारदात को अंजाम देकर सोनू अपने दोस्तों के साथ भाग गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सोनू के खिलाफ करीब 130 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज विशेष एससी एसटी एक्ट की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज सक्सेना पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी सोनू शर्मा को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।




प्रेमिका की हत्या करने की इरादे से गया था सोनू

पुलिस का दावा था कि सोनू शर्मा का मुख्य उद्देश्य प्रेमिका की हत्या करना था। बबलू ने घर पहुंचकर पुलिस को बुलाने की कोशिश करने पर भड़के सोनू शर्मा ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगर बबलू घर नहीं पहुंचता को वह प्रेमिका की हत्या कर देता। बबलू की गोली मारने की बाद उसने प्रेमिका को भी मारने की कोशिश की थी लेकिन उसने भागकर जान बचा ली थी।
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