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विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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घर में घुस कर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वह जमानत पर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां 16 मई 2017 की रात किसान खेत की रखवाली करने के लिए जंगल में गया था। इस दौरान घर में उसकी पत्नी और बच्चे अकेले थे। लिहाजा रात में गांव निवासी मेघराज घर में घुस आया और उसने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। किसान घर लौटा तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने मेघराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निशांक शैव्य की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने मेघराज को दोषी करार दिया और 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां 16 मई 2017 की रात किसान खेत की रखवाली करने के लिए जंगल में गया था। इस दौरान घर में उसकी पत्नी और बच्चे अकेले थे। लिहाजा रात में गांव निवासी मेघराज घर में घुस आया और उसने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। किसान घर लौटा तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने मेघराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निशांक शैव्य की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने मेघराज को दोषी करार दिया और 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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