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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की सजा
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अमरोहा। नौ साल पहले 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर छूटने के बाद उसके वारंट जारी हो गए थे। करीब छह महीने से वह जेल में बंद हैं।
ये घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी एक व्यक्ति परिवार के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। जून के महीने में बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने पर बाद वह अपने गांव आए थे। 7 जून 2014 की रात मजदूर की बेटी खंडहरनुमा घर के सामने सोई हुई थी। उसके पास में ही उसकी मां भी सोई थी। तभी गांव का ही रहने वाला प्रेमपाल किशोरी की चारपाई पर आकर लेट गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मां आंख खुल गई। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी मौके से भाग गया। इसके बाद पीड़ित परिवार किशोरी को लेकर थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन छह महीने पहले गैर हाजिर होने पर वारंट जारी हो गए थे। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। तभी से आरोपी जेल में है। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी प्रेमपाल को दोषी करार दिया। साथ ही 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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ये घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी एक व्यक्ति परिवार के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। जून के महीने में बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने पर बाद वह अपने गांव आए थे। 7 जून 2014 की रात मजदूर की बेटी खंडहरनुमा घर के सामने सोई हुई थी। उसके पास में ही उसकी मां भी सोई थी। तभी गांव का ही रहने वाला प्रेमपाल किशोरी की चारपाई पर आकर लेट गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मां आंख खुल गई। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी मौके से भाग गया। इसके बाद पीड़ित परिवार किशोरी को लेकर थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन छह महीने पहले गैर हाजिर होने पर वारंट जारी हो गए थे। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। तभी से आरोपी जेल में है। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी प्रेमपाल को दोषी करार दिया। साथ ही 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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