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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Sat, 12 Jul 2025 12:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 12 Jul 2025 12:53 AM IST
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Life imprisonment for the accused of raping a minor girl
अमरोहा। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही मोनिस ने प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। करीब डेढ़ साल तक मोनिस किशोरी के साथ संबंध बनाता रहा। जब भी किशोरी शादी करने के लिए कहती थी तो वह परिजनों से बात करने की बात कह कर डाल देता था।
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18 मार्च 2023 को किसान किसी काम से मुंबई गए थे जबकि उनकी पत्नी गांव में ही एक कार्यक्रम में गई थी। तभी, मोनिस घर में घुस आया और उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से भी इन्कार कर दिया। दुष्कर्म के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारकर शव को रेल की पटरी पर फेंकने की धमकी दी थी।
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दो जून 2023 को दोषी को हुई थी गिरफ्तारी
मामले में किसान ने मोनिस के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। दो जून 2023 को पुलिस ने मोनिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल मोनिस जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी मोनिस को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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