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Amroha News: नशीली दवाओं के कारोबार में लिप्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त
Fri, 27 Mar 2026 01:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 27 Mar 2026 01:01 AM IST
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अमरोहा। नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त के मामले में औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए हसनपुर क्षेत्र के गांव बिजौरा स्थित यश फार्मा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कार्रवाई के बाद से संचालक फरार बताया जा रहा है और उसका कोई सुराग नहीं लग सका है।
22 नवंबर 2025 को हरियाणा के अंबाला में नारकोटिक्स सेल की टीम ने मैसर्स ट्राइडेंट ड्रग्स पर छापा मारा था। इस दौरान जांच में सामने आया कि हसनपुर तहसील क्षेत्र के बिजौरा गांव स्थित यश फार्मा मेडिकल स्टोर को नशीली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। जांच में अलग-अलग बैच के स्पासमेड ब्राउन और स्पासमेड ब्लू कैप्सूल की 11 नवंबर को हुई बिलिंग का खुलासा हुआ, जिसकी कीमत करीब चार लाख रुपये बताई गई। इस सूचना पर स्थानीय औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया, लेकिन दुकान बंद मिली और संचालक का मोबाइल भी बंद था। इसके बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा कर संचालक को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
विभाग ने संचालक अवनीश कुमार निवासी पाल पहलादपुर बदरपुर दिल्ली को नोटिस और रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके चलते औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि संचालक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि जिले में अन्य राज्यों के पते दर्शाकर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस लिए जा रहे हैं और उनके माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। जोया क्षेत्र में संचालित मेडिकल भी लंबे समय से बंद पाए गए हैं, जिनके संचालक भी बाहरी राज्यों के निवासी हैं। इस तरह के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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22 नवंबर 2025 को हरियाणा के अंबाला में नारकोटिक्स सेल की टीम ने मैसर्स ट्राइडेंट ड्रग्स पर छापा मारा था। इस दौरान जांच में सामने आया कि हसनपुर तहसील क्षेत्र के बिजौरा गांव स्थित यश फार्मा मेडिकल स्टोर को नशीली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। जांच में अलग-अलग बैच के स्पासमेड ब्राउन और स्पासमेड ब्लू कैप्सूल की 11 नवंबर को हुई बिलिंग का खुलासा हुआ, जिसकी कीमत करीब चार लाख रुपये बताई गई। इस सूचना पर स्थानीय औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया, लेकिन दुकान बंद मिली और संचालक का मोबाइल भी बंद था। इसके बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा कर संचालक को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
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विभाग ने संचालक अवनीश कुमार निवासी पाल पहलादपुर बदरपुर दिल्ली को नोटिस और रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके चलते औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि संचालक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि जिले में अन्य राज्यों के पते दर्शाकर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस लिए जा रहे हैं और उनके माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। जोया क्षेत्र में संचालित मेडिकल भी लंबे समय से बंद पाए गए हैं, जिनके संचालक भी बाहरी राज्यों के निवासी हैं। इस तरह के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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