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प्रधान पद की दावेदार को मृत दर्शाने में लेखपाल और दंपती को 3-3 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Mar 2022 01:27 AM IST
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Lekhpal and couple sentenced to 3 years for showing the claimant to the post of head as dead
पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पद की दावेदार को मतदाता सूची में मृत दर्शाने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने लेखपाल और एक दंपती को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि सुनवाई के चलते एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र के पौरारा गांव का है। वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान गांव की रहने वाली रूपवती ने ग्राम प्रधान पद के लिए गंगेश्वरी ब्लाक में नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका आवेदन इसलिए निरस्त कर दिया था कि रूपवती को मतदाता सूची में मृत दर्शाया गया था। जिसके चलते रूपवती मतदान भी नहीं कर सकीं थीं। इस मामले में रूपवती ने डीएम को शिकायती पत्र देकर गांव के ही जयपाल सिंह, नानक सिंह, जयवती, मुकेश कुमार और तत्कालीन हल्का लेखपाल रंजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। रूपवती का आरोप था कि लेखपाल रंजीत सिंह ने चारों आरोपियों से हमसाज होकर मतदाता सूची में उसे मृत दर्शाया है। शिकायत करने के आरोपी रूपवती से रंजिश रखने लगे थे। इसके बाद आरोपियों ने एकजुट होकर 11 फरवरी 2011 को घर पर हमला कर रूपवती और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी।
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पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लिहाजा पीड़िता की शिकायत के बाद न्यायालय के आदेश पर पांचों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान नानक सिंह की मौत हो गई थी। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने मुकेश को बरी कर दिया। जबकि जयपाल, उसकी पत्नी जयवती और लेखपाल रंजीत सिंह को दोषी करार दिया और तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सैना ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोषी लेखपाल पर 25 हजार और दंपति पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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