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Amroha News: बीमा कंपनी को ब्याज समेत 78 हजार रुपये का लौटाने का आदेश
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अमरोहा। कारोबारी के ऑपरेशन का खर्च देने से इन्कार करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने 63 हजार रुपये का क्लेम नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के साथ 10 हजार रुपये आर्थिक व मानसिक पीड़ा और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है। पूरी राशि का भुगतान एक महीने में करना होगा।
मोहल्ला मुल्लाना निवासी कारोबारी राशिद ने निजी बैंक के माध्यम से एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक वैध हेल्थ पॉलिसी कराई थी। इसी दौरान पथरी की समस्या होने पर उन्हें सात दिसंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 10 दिसंबर को छुट्टी मिली। इलाज पर करीब 63 हजार रुपये खर्च हुए। राशिद ने क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने भर्ती और उपचार का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया।
इसके बाद राशिद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीमा कंपनी के तर्क खारिज करते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।
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मोहल्ला मुल्लाना निवासी कारोबारी राशिद ने निजी बैंक के माध्यम से एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक वैध हेल्थ पॉलिसी कराई थी। इसी दौरान पथरी की समस्या होने पर उन्हें सात दिसंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 10 दिसंबर को छुट्टी मिली। इलाज पर करीब 63 हजार रुपये खर्च हुए। राशिद ने क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने भर्ती और उपचार का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया।
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इसके बाद राशिद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीमा कंपनी के तर्क खारिज करते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।
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