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Amroha News: आयकर में छूट को कर्मचारियों व कर अधिवक्ताओं ने सराहा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2025 02:38 AM IST
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Income tax exemption appreciated by employees and tax lawyers
अमरोहा। शनिवार को पेश केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किए जाने के फैसले की सरकारी कर्मचारियों और कर अधिवक्ताओं ने जमकर सराहना की। जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा कि बारह लाख तक की आमदनी वाले आयकर दाताओं को 80 हजार रुपये का फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार रुपये बढ़ाकर एक लाख करने का फैसला भी सराहनीय है।
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वहीं कर्मचारियों व मध्यवर्ग के लोगों ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जताई। कर्मचारियों ने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कर न लगने से काफी राहत मिलेगी। कहा है कि बजट आम जनता व कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। आयकर का दायरा बढ़ाये जाने के साथ कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बजट को मध्यम वर्ग के हित का बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।
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12 लाख तक की आमदनी वाले को आयकर से छूट दिए जाना बहुत सराहनीय कदम है। इससे माध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा। वित्त मंत्री द्वारा अगले हफ्ते संसद में आयकर का नया कानून लाने की बात कही गई है, जिससे इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। जिला टैक्स बार एसोसिएशन बजट का स्वागत करती है। - मशकूरुल हसन एडवोकेट, अध्यक्ष, जिला टैक्स बार एसोसिएशन
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बजट विकसित भारत की परिकल्पना को और तेज गति देगा। बजट में अगले हफ्ते आयकर का नया बिल पेश करने की बात कही गई है। इस बिल का मकसद आयकर कानून का आकार छोटा किया जाएगा, जिससे करदाताओं को और आसानी हो सके। करदाताओं को भारी राहत देते हुए दो से चार साल पुराने आयकर रिटर्न भी भर सकते हैं। आयकर की छूट सा लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। इससे करदाताओं को बहुत बड़ा लाभ होगा। - अमित खंडेलवाल, सचिव, जिला टैक्स बार एसोसिएशन
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नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12 लाख 75 हजार तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहली बार 25 प्रतिशत का नया स्लैब टैक्स जोड़ा गया है। अब इनकम टैक्स स्लैब के सात स्लैब हो गए हैं। बुजुर्गों के लिए टैक्स की छूट को डबल कर दिया गया है। - विकास बाबू प्रजापति, अधिवक्ता, जिला टैक्स बार एसोसिएशन
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बजट सराहनीय है। युवा, किसान, महिला, व्यापारी सभी का बजट में ख्याल रखा है। 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। एलएलबी की डिग्री मिलते ही अधिवक्ता को अमीर की श्रेणी में मान लिया जाता है और सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। वकीलों के लिए अलग से या आयुष्मान योजना में शामिल किया जाना चाहिए। - राजेश कुमार राणा, अधिवक्ता कलक्ट्रेट

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सरकार द्वारा पेश किया गया बजट काफी राहत भरा है। आम आदमी को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। महंगाई के दौर में आयकर का दायरा बढ़ाया जाना स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। - शैलेंद्र शर्मा, महामंत्री, उप्र मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ
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बजट आशा के अनुरूप ही है। आयकर की सीमा बढ़ाए जाने से टैक्सपेयर को फायदा मिलेगा। बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। जिससे युवाओं के साथ-साथ किसानों का भी ध्यान रखा गया है। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। - डॉ. प्रियंका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज
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महंगाई के दौर में आयकर के दायरे को बढ़ाया जाना अच्छा कदम है। इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। बजट में युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। आईटीआर दाखिल करने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, जोकि राहत भरा है। - मोहित यादव, लिपिक, कलक्ट्रेट

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बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के कदम उठाए गए हैं। किसानों को केसीसी के तहत पांच लाख रुपये तक का लोन ब्याज की छूट के साथ दिए जाने की घोषणा की गई है। केसीसी के जरिये मछुआरों, डेयरी किसानों को भी लोन दिया जाएगा। केवाईसी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होने से वित्तीय लेनदेन और भी आसान होंगे। - मनोनीत सैनी, शाखा प्रबंधक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक
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