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Amroha: महिला की हत्या कर टॉयलेट के टैंक में शव छिपाने वाले दंपती, बेटे और पुत्रवधू को आजीवन कारावास

Wed, 13 Dec 2023 09:22 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 13 Dec 2023 09:22 PM IST
सार

ब्याज पर उधार लिए डेढ़ लाख रुपये हड़पने के लिए महिला की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में टॉयलेट के टैंक में छिपाने वाले दंपती, बेटे और पुत्रवधू को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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In woman's murder case Four people sentenced to life imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ब्याज पर उधार लिए डेढ़ लाख रुपये हड़पने के लिए महिला की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में टॉयलेट के टैंक में छिपाने वाले दंपती, बेटे और पुत्रवधू को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने चारों की हत्या कर साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पिता-पुत्र जेल में बंद हैं, जबकि सास और पुत्रवधू जमानत पर बाहर थीं। न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्हें भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।  

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ये वारदात रजबपुर थानाक्षेत्र के फैय्याज नगर गांव में हुई थी। यहां रहने वाले किसान वेदपाल सिंह की पत्नी राजेश देवी सात दिसंबर 2021 को अचानक लापता हो गई थीं। उनका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा था। तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने रजबपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनका सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने एसपी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया था। साथ ही घर के सामने रहने वाले पड़ोसी पर शक जताया था। पुलिस ने 11 दिसंबर 2021 को पड़ोसी देवी जाटव को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पुलिस को देवी द्वारा अपने घर के आंगन और पशुशाला में ईंटें बिछवा कर कुछ काम करवाने की जानकारी मिली। 
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जिसके बाद 12 दिसंबर को पुलिस ने देवी जाटव को साथ लेकर घर के एक हिस्से में ईंटें हटवाकर खोदाई कराई तो शौचालय का टैंक मिला। लगभग दस फीट गहरे टैंक को चेक किया तो उसमें राजेश देवी का शव पड़ा था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ पुलिस ने देवी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में मृतका के पति किसान वेदपाल के पति की तहरीर पर देवी जाटव, उसकी पत्नी सर्वेश, बेटा सुनील और पुत्रवधू मनीषा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। दोषी देवी पेशे से पुताई करने का काम करता था।
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पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में सर्वेश और उसकी पुत्रवधू मनीषा जमानत पर जेल से बाहर आ गई थी। जबकि जबकि देवी और उसके बेटे सुनील को जमानत नहीं मिली थी। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने बुधवार को मामले में सुनवाई की। न्यायालय ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर देवी जाटव, सर्वेश, सुनील और मनीषा को दोषी करार दिया और चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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