फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   illegal cattle slaughter house

घर में चलती मिली अवैध पशुवधशाला, एक गिरफ्तार

Mon, 22 Jan 2018 12:49 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल Updated Mon, 22 Jan 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन
illegal cattle slaughter house
प्रतिबंधित पशु वध के आरोप में व्यक्ति को पकड़कर लाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
सरकार के सख्त आदेश के बावजूद प्रतिबंधित पशुवध का कारोबार नहीं थम रहा। अब नखासा थाना क्षेत्र के सिरसी में पुलिस ने एक घर में अवैध स्लाटर हाउस पकड़ा। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित पशु का पांच किलो मांस, छुरी, कुल्हाड़ी और इलेक्ट्रानिक कांटा बरामद किया। पशु का वध करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरा व्यक्ति भाग गया। इस मामले में गोवध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। 
विज्ञापन



सत्ता परिवर्तन होने पर योगी सरकार ने प्रतिबंधित पशुवध के कारोबार को लेकर सख्ती की तो पुलिस महकमा भी सक्रिय हो गया था। ताबड़तोड़ छापे मारकर कार्रवाई की गई थी। मगर अब फिर से कारोबार जोर पकड़ रहा है। संभल जिले में प्रतिबंधित पशुओं का कारोबार फिर से फलफूल रहा है। रविवार सुबह को चौकी पुलिस सिरसी को मुखबिर ने सूचना दी। जिसे आधार पर एक घर पर छापा मारा गया। चौकी इंचार्ज अजय कसाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि मोहल्ला सादक सराय में दानिश के घर पर प्रतिबंधित पशु का वध किया गया था। मौके से दानिश भाग गया जबकि उसके साथी मेहंदी हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा प्रतिबंधित पशु का पांच किलो मांस, कुल्हाड़ी, छुरी और इलेक्ट्रानिक कांटा भी बरामद किया गया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि गोवंश अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पकड़े गए मेहंदी हसन का चालान कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed