फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Husband gets five years in jail for abetting wife's suicide

ए उकसाने में पति को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jan 2022 01:33 AM IST
विज्ञापन
Husband gets five years in jail for abetting wife's suicide
अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

यह मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के सब्दलपुर सर्की गांव का है। आदमपुर निवासी भीम सिंह की चचेरी बहन रूबी की शादी सब्दलपुर सर्की निवासी कोशिंद्र के साथ हुई थी। दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद रूबी अपनी सुसराल रहने लगी थी। 30 जुलाई 2017 को रूबी का शव फंदे पर लटकता मिला था। मायके वालों ने ससुराल वालों पर महिला की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया था। भीम सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी पति और सास-ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति कोशिंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया और पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed