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Amroha News: बिना लाइसेंस दवा बनाने की फैक्टरी का कैसे बना जीएसटी नंबर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 06 May 2024 01:37 AM IST
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How to create GST number for an unlicensed drug manufacturing factory?
गजरौला। दवा बनाने की आड़ में नशे की दवाएं बनाते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़ी गई फैक्टरी बिना लाइसेंस चल रही थी। यह विभागीय जांच में सामने आया है। मगर उसका जीएसटी नंबर जारी किया गया था। जिसके बल पर नशे की दवा बनाने का कारोबार किया जा रहा था। हैरत की बात यह है कि बिना जांच पड़ताल के उसको जीएसटी नंबर जारी कैसे कर दिया गया।
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दिल्ली की स्पेशल सेल ने बीते बृहस्पतिवार को दिल्ली के युवक की निशानदेही पर सलेमपुर गौसाईं स्थित नशे की दवा बनाने की फैक्टरी पकड़ी। जिससे भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया। जिसे नशे की दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे माल में अधिकांश ऐसा सामान बरामद हुआ, जिसकी बिक्री प्रतिबंधित है। या जिसे बहुत ही कम मात्रा में बेचा जा सकता है।
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जिला औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने जांच करने के बाद स्पष्ट किया था कि नशे की दवा बनाने की फैक्टरी बिना लाइसेंस चल रही थी। लेकिन उसका जीएसटी नंबर है। इसलिए सीजीएसटी व वाणिज्य कर विभाग भी संदेह के घेरे में है। नशे की दवा बनाने का कारोबार करने वालों को जीएसटी नंबर जारी कैसे कर दिया गया।
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सीजीएसटी प्रभारी परमिंदर सिंह का कहना है कि उनके यहां से जीएसटी नंबर जारी नहीं किया गया। वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी विनय पांडे ने बताया कि नशे की दवा बनाने की फैक्टरी को उनके यहां से जीएसटी नंबर जारी किया गया या नहीं, वह दिखवाएंगे।
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