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Amroha News: मकान बेचने का झांसा देकर 3.80 लाख रुपये हड़पे, पिता-पुत्र समेत तीन पर केस

Thu, 13 Apr 2023 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 13 Apr 2023 01:59 AM IST
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Grabbed Rs 3.80 lakh on the pretext of selling the house, case against three including father and son
अमरोहा। मकान बेचने का झांसा देकर पिता-पुत्र समेत तीन लोगों ने कारोबारी से 3.80 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में मकान का बैनामा नहीं कराया। अपने रुपये मांगने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमदनगर में अनिल कुमार निरंकारी का परिवार रहता है। पेशे के कारोबारी अनिल कुमार का आरोप है कि वर्ष 2021 में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर उर्फ नसीरपुर निवासी धर्मवीर से 11.50 लाख रुपये में मकान का सौदा तय किया था। इस दौरान पांच लाख रुपये बतौर बयाना दिया था। जबकि साढे छह हजार रुपये बैनामा कराने के समय देने की बात हुई थी। वर्ष 2021 के आखिर में उसने मकान बेचने से मना कर दिया और 1.20 लाख रुपये वापस कर दिए। जबकि 3.80 लाख रुपयेे बाद में देने का वादा कर लिया। जब अनिल कुमार निरंकारी ने रुपये मांगे तो उसने 26 दिसंबर 2022 को उतनी ही धनराशि का चेक दे दिया जो 28 दिसंबर 2022 को खाता बंद होने के कारण बाउंस हो गया। अनिल कुमार निरंकारी ने ये बात आरोपियों को बताई तो 2 फरवरी 2023 की दोपहर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। गाली गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि मामले में स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट के आदेश पर आरोपी धर्मवीर निवासी फरीदपुर ऊर्फ नसीरपु, मानसिंह और उनके बेटे शुभनीत निवासी पुष्कर नगर अमरोहा के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, मारपीट, गाली-गलौज धमकी देने और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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