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Amroha News: गैंगस्टर की 33 लाख की संपत्ति कुर्क
Sun, 12 Mar 2023 01:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 12 Mar 2023 01:06 AM IST
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गोवंशीय पशुओं का वध व तस्करी करने वाले भवालपुर माफी गांव के रहने वाले गैंगस्टर निसार अहमद की 33 लाख रुपये की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया।
सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भवालपुर माफी रहने वाला निसार अहमद गोवंशीय पशुओं का वध और तस्करी करता था। उसे खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत डीएम बीके त्रिपाठी की कोर्ट ने निसार अहमद चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। उसकी चल अचल संपत्ति में दो मकान और घरेलू सामान शामिल है।
डीएम बीके त्रिपाठी के आदेश पर शनिवार को सदर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह और डिडौली थाना पुलिस ने गांव पहुंचकर पहले मुनादी कराई। इसके बाद गैंगस्टर के आरोपी निसार अहमद के दो मकान और घरेलू सामान को कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई कुल संपत्ति की कीमत 33 लाख रुपये है।
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सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भवालपुर माफी रहने वाला निसार अहमद गोवंशीय पशुओं का वध और तस्करी करता था। उसे खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत डीएम बीके त्रिपाठी की कोर्ट ने निसार अहमद चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। उसकी चल अचल संपत्ति में दो मकान और घरेलू सामान शामिल है।
डीएम बीके त्रिपाठी के आदेश पर शनिवार को सदर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह और डिडौली थाना पुलिस ने गांव पहुंचकर पहले मुनादी कराई। इसके बाद गैंगस्टर के आरोपी निसार अहमद के दो मकान और घरेलू सामान को कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई कुल संपत्ति की कीमत 33 लाख रुपये है।
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