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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पौने तीन साल की सजा
Sun, 16 Nov 2025 02:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 16 Nov 2025 02:24 AM IST
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अमरोहा। दो साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला अमरोहा नगर कोतवाली से जुड़ा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने अमरोहा नगर कोतवाली में देहात थानाक्षेत्र के रायपुर खुर्द निवासी कासिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा एक मार्च 2023 दर्ज कराया था। इस मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर अरविंद कुमार त्यागी ने की थी। बाद में पुलिस ने गैंगस्टर कासिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और कासिम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया। साथ ही उसे 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला अमरोहा नगर कोतवाली से जुड़ा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने अमरोहा नगर कोतवाली में देहात थानाक्षेत्र के रायपुर खुर्द निवासी कासिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा एक मार्च 2023 दर्ज कराया था। इस मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर अरविंद कुमार त्यागी ने की थी। बाद में पुलिस ने गैंगस्टर कासिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और कासिम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया। साथ ही उसे 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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