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इंडिया मार्ट कंपनी के प्रोपराइटर समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 01:21 AM IST
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Fraud report against three including the proprietor of India Mart Company
इलेक्ट्रिशियन से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने इंडिया मार्ट कंपनी के प्रोपराइटर समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पैसों का भुगतान करने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव श्यौनाली निवासी मंजूर हुसैन पैसे से इलेक्ट्रिशियन हैं। वह जोया-अमरोहा रोड पर दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2020 में उन्होंने लोकोशेड सेतु निगम मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक पाल लगाने के टेंडर लिया था। जिसमें 28 लाडरिंग पाल लगाने थे। लिहाजा इलेक्ट्रिशियन मंजूर हुसैन ने सामान खरीदने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया। जिस में सामने आया कि इंडिया मार्ट कंपनी पाल बनाती है। लिहाजा वेबसाइट पर मिले नंबर के आधार पर मंजूर हुसैन ने कंपनी में संपर्क किया।
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फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम खुर्रम रसीद बताया। इस दौरान उसने अपनी महिला सेक्रेटरी से बात कराई। बातचीत के दौरन सामान खरीदना तय हो गया और उन्होंने पैसों का भुगतान पहले कराने की बात कही। भरोसा दिलाया कि पैसे आने के बाद उन्हें सम्मान की डिलीवरी करा दी जाएगी। इस दौरान एक अन्य नंबर से बात हुई जो खुद को अल्फा ट्रेडर्स का मालिक बता रहा था। उसने भी इंडिया मार्ट कंपनी से सामान खरीदने का दावा करते हुए झांसे में लिया। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर डिटेल भेज कर पूरी तरह विश्वास दिलाया। साथ ही बरेली से वापस आते समय जोया में पेमेंट लेने की बात कही थी।
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आरोप है कि 14 अक्तूबर 2020 की शाम हरियाणा नंबर कैब में सवार होकर महिला समेत तीन लोग दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 10 हजार रुपये नगद लिए और 50 हजार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। वकाया पैसा सामान आने के बाद देना तय हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने सामान की डिलीवरी नहीं कराई। पीड़ित इलेक्ट्रिशियन ने फोन पर संपर्क किया तो आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित इलेक्ट्रिशियन ने कंपनी द्वारा दिए गए पते पर संपर्क किया तो वहां कोई नहीं मिला। लिहाजा इलेक्ट्रिशियन ने नए नंबर से फोन किया तो आरोपियों ने दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उसने न्यायालय की शरण ली। सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर खुर्रम रशीद प्रोपराइटर निवासी अलका ल्यूमिनेसेंस ए/4 ओम नगर मोहन नगर गाजियाबाद, अल्फा ट्रेडर्स का मालिक और एक अज्ञात महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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