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Amroha News: एनडीपीएस एक्ट के चार दोषियों को पांच साल की सजा
Fri, 15 Aug 2025 02:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 15 Aug 2025 02:32 AM IST
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अमरोहा। एनडीपीएस एक्ट के चार दोषियों को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चारों दोषी जमानत पर बाहर थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। थाने में तत्कालीन दरोगा योगेंद्र मलिक ने अमरोहा के मोहल्ला रंजू, मोहल्ला जयओम नगर के रहने वाले महेश, डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव के रहने वाले धर्मवीर, रिंकू और अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के पीरगढ़ निवासी विनीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश का जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय कोर्ट में चल रही थी।
सुनवाई के दौरान एक आरोपी विनीत की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की ओर आरोपी महेश, धर्मवीर, रिंकू और संजू को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। थाने में तत्कालीन दरोगा योगेंद्र मलिक ने अमरोहा के मोहल्ला रंजू, मोहल्ला जयओम नगर के रहने वाले महेश, डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव के रहने वाले धर्मवीर, रिंकू और अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के पीरगढ़ निवासी विनीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश का जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय कोर्ट में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान एक आरोपी विनीत की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की ओर आरोपी महेश, धर्मवीर, रिंकू और संजू को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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