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नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई-रिक्शा लूट के दोषी को पांच साल की सजा
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अमरोहा। कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर ई-रिक्शा लूटने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी पहले से ही जेल में है उसें जमानत नहीं मिल सकी थी।
देहात थानाक्षेत्र के मोहल्ला सुबोध नगर में नितिन कुमार का परिवार रहता है। नितिन कुमार ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। 24 जून 2016 को नितिन नगर के टीपीनगर चौराहा पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी चार युवकों ने ई-रिक्शा किराए पर जोया के लिए बुक किया था। इस बीच युवकों ने नितिन को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके बेहोश कर दिया। बाद में डिडौली क्षेत्र में नवादा गांव के पास फेंक कर उसका ई-रिक्शा लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित नितिन ने डिडौली कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मुरादाबाद में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें बिजनौर जनपद के स्योहारा थानाक्षेत्र के लाम्बाखेड़ा निवासी रफीक शामिल था। उसने नितिन से ई-रिक्शा लूटना कबूल किया था। लिहाजा डिडौली पुलिस ने उसे व उसके साथियों को रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर लूटे गए सात ई-रिक्शा बरामद किए थे। रफीक तब से जेल में बंद है, काफी प्रयास के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रफीक को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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देहात थानाक्षेत्र के मोहल्ला सुबोध नगर में नितिन कुमार का परिवार रहता है। नितिन कुमार ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। 24 जून 2016 को नितिन नगर के टीपीनगर चौराहा पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी चार युवकों ने ई-रिक्शा किराए पर जोया के लिए बुक किया था। इस बीच युवकों ने नितिन को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके बेहोश कर दिया। बाद में डिडौली क्षेत्र में नवादा गांव के पास फेंक कर उसका ई-रिक्शा लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित नितिन ने डिडौली कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मुरादाबाद में पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें बिजनौर जनपद के स्योहारा थानाक्षेत्र के लाम्बाखेड़ा निवासी रफीक शामिल था। उसने नितिन से ई-रिक्शा लूटना कबूल किया था। लिहाजा डिडौली पुलिस ने उसे व उसके साथियों को रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर लूटे गए सात ई-रिक्शा बरामद किए थे। रफीक तब से जेल में बंद है, काफी प्रयास के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रफीक को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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