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नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई-रिक्शा लूटने के दोषी को पांच साल की सजा
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नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला कर ई-रिक्शा लूटने वाले दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के मेहम्मदी की मंढैया गांव निवासी ओमपाल ई-रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण करते थे। आठ जुलाई 2017 को उनके पास तीन लोग आए और ई-रिक्शा बुकिंग कर जोया रोड की तरफ ले गए। यहां रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला कर बेहोशी कर दिया और कैलसा बाइपास के पास ओमपाल को फेंक कर ई-रिक्शा लूटकर फरार हो गए थे। अगले दिन होश में आने के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले में पुलिस ने बेटे प्रेम सागर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकेश पंडित निवासी रीठा गांव थाना कुढ़ फतेहगढ़ जनपद संभल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि आरोपियों की निशानदेही पर ई-रिक्शा चंदौसी से बरामद हुआ था। लिहाजा यहां भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। दोषी को काफी प्रयास के बाद भी जमानत नहीं मिल सकी थी। वह जेल में था। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पत्रावलियों पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुकेश पंडित को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के मेहम्मदी की मंढैया गांव निवासी ओमपाल ई-रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण करते थे। आठ जुलाई 2017 को उनके पास तीन लोग आए और ई-रिक्शा बुकिंग कर जोया रोड की तरफ ले गए। यहां रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला कर बेहोशी कर दिया और कैलसा बाइपास के पास ओमपाल को फेंक कर ई-रिक्शा लूटकर फरार हो गए थे। अगले दिन होश में आने के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले में पुलिस ने बेटे प्रेम सागर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकेश पंडित निवासी रीठा गांव थाना कुढ़ फतेहगढ़ जनपद संभल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि आरोपियों की निशानदेही पर ई-रिक्शा चंदौसी से बरामद हुआ था। लिहाजा यहां भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। दोषी को काफी प्रयास के बाद भी जमानत नहीं मिल सकी थी। वह जेल में था। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पत्रावलियों पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुकेश पंडित को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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