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Amroha News: एक्सपायर्ड मिठाई, नमकीन और नूडल्स बेचने पर 10 लाख का जुर्माना
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अमरोहा। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद एडीएम (वित्त एवं राजस्व) की कोर्ट ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री और अधोमानक क्रीम बेचने के दो मामलों में कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। साथ ही जब्त एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल के नेतृत्व में 23 अप्रैल को डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में छापे के दौरान करीब 7.86 लाख रुपये मूल्य की एक्सपायरी खाद्य सामग्री बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि काजू बर्फी, नमकीन, चिप्स, नूडल्स, रस्क समेत कई उत्पादों को नए पैकेटों में भरकर साप्ताहिक बाजारों में बेचा जा रहा था। विभाग ने गोदाम संचालक कलीम के खिलाफ वाद दायर किया। सुनवाई में कलीम ने दावा किया कि सामान पशुओं के लिए था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तर्क खारिज करते हुए उस पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सील गोदाम में रखी खाद्य सामग्री नष्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं।
दूसरे मामले में बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी राकेश कुमार पर अधोमानक क्रीम बेचने के आरोप में दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। खाद्य विभाग ने उसे 12 सितंबर 2025 को हसनपुर क्षेत्र के शाहपुर कला गांव में एक छोटे हाथी वाहन से प्लास्टिक के ड्रमों में क्रीम बेचते हुए पकड़ा था। विभाग की रिपोर्ट पर एडीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई की।
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13 और मामलों में 3.40 लाख का जुर्माना
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े 13 अन्य मामलों में भी कार्रवाई करते हुए कुल 3.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सरसों का तेल, पनीर, मिश्रित दूध, मिठाई, मैदा, ड्राई फ्रूट्स और छुहारा समेत कई खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मिश्रित दूध में वसा (फैट) का निर्धारित मानक 4.5 प्रतिशत होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर दूध अधोमानक की श्रेणी में आता है। इसी तरह सरसों का तेल और छुहारा भी गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल ने बताया कि अगस्त माह में अब तक विभिन्न मामलों में कुल 13.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, जबकि आरोपियों से 20 हजार रुपये का जुर्माना जमा भी कराया गया है।
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सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल के नेतृत्व में 23 अप्रैल को डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में छापे के दौरान करीब 7.86 लाख रुपये मूल्य की एक्सपायरी खाद्य सामग्री बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि काजू बर्फी, नमकीन, चिप्स, नूडल्स, रस्क समेत कई उत्पादों को नए पैकेटों में भरकर साप्ताहिक बाजारों में बेचा जा रहा था। विभाग ने गोदाम संचालक कलीम के खिलाफ वाद दायर किया। सुनवाई में कलीम ने दावा किया कि सामान पशुओं के लिए था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तर्क खारिज करते हुए उस पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सील गोदाम में रखी खाद्य सामग्री नष्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं।
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दूसरे मामले में बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी राकेश कुमार पर अधोमानक क्रीम बेचने के आरोप में दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। खाद्य विभाग ने उसे 12 सितंबर 2025 को हसनपुर क्षेत्र के शाहपुर कला गांव में एक छोटे हाथी वाहन से प्लास्टिक के ड्रमों में क्रीम बेचते हुए पकड़ा था। विभाग की रिपोर्ट पर एडीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई की।
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13 और मामलों में 3.40 लाख का जुर्माना
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े 13 अन्य मामलों में भी कार्रवाई करते हुए कुल 3.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सरसों का तेल, पनीर, मिश्रित दूध, मिठाई, मैदा, ड्राई फ्रूट्स और छुहारा समेत कई खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मिश्रित दूध में वसा (फैट) का निर्धारित मानक 4.5 प्रतिशत होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर दूध अधोमानक की श्रेणी में आता है। इसी तरह सरसों का तेल और छुहारा भी गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल ने बताया कि अगस्त माह में अब तक विभिन्न मामलों में कुल 13.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, जबकि आरोपियों से 20 हजार रुपये का जुर्माना जमा भी कराया गया है।