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नशीली दवाएं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

Sun, 15 Jul 2018 01:28 AM IST
Updated Sun, 15 Jul 2018 01:28 AM IST
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नशीली दवाएं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
मंडी धनौरा/बछरायूं। औषधि निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना रिकार्ड के नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाली दवाओं की खरीद फरोख्त की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने शनिवार को धनौरा और बछरायूं के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
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औषधि निरीक्षक ने शनिवार को कई मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं की खरीद फरोख्त का रिकार्ड देखा। दवा विक्रेताओं के बिल बुक और दवाओं की चेकिंग की। उन्होंने गहनता से नशा करने वाले इंजेक्शन और कैप्सूल की जांच की। औषधि निरीक्षक ने बताया कि पिछले दिनों जोया में एक मेडिकल स्टोर से नशीले इंजेक्शन मिलने के बाद प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। चेतावनी दी कि यदि किसी भी दवा विक्रेता के यहां नशा करने वाले इंजेक्शन व कैप्सूल बिना बिल के पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं में खलबली मची रही। कई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। औषधि निरीक्षक ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दुकान बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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क्षय रोग की दवाओं की बिक्री का अब पूरा विवरण रखना होगा
मंडी धनौरा। क्षय रोग की दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर काबू पाने के लिए अब टीबी रोग में काम आने वाली दवाओं की खरीद फरोख्त का अब पूरा विवरण दवा विक्रेता को रजिस्टर में दर्ज करना होगा। विवरण को प्रत्येक माह औषधि निरीक्षक के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला क्षय अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। विवरण नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने बताया कि औषधि और प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम अंतर्गत आने वाली दवाओं के विक्रय का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। क्षय रोग में काम आने वाली 13 दवाओं को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। इन दवाओं के अनियंत्रित बिक्री और उपयोग की वजह से राज्य में प्रतिरोधी टीबी रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अब प्रत्येक दवा विक्रेता को सूची में शामिल दवाओं की बिक्री का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। औषधि निरीक्षक राजेश यादव ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
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