फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Court sentenced accused of molesting innocent to five years within 27 days

अमरोहा: मासूम से छेड़खानी करने वाले को हुई जेल, 27 दिन के भीतर न्यायालय ने सुनाई पांच साल की सजा

Mon, 20 Jun 2022 06:43 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 20 Jun 2022 06:43 PM IST
सार

मासूम से छेड़खानी के आरोपी को 27 दिन के भीतर सजा होने का मामला चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले न्यायालय ने 13 मई को तेरह दिन के भीतर पांच साल की मासूम से छेड़खानी के दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई और साथ ही 23 हजार का जुर्माना लगाया था।

विज्ञापन
Court sentenced accused of molesting innocent to five years within 27 days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपहरण कर सात साल की मासूम से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने 27 दिन के भीतर पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 13 मई को न्यायालय ने 13 दिन के भीतर पांच साल की मासूम से छेड़खानी के दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। 

विज्ञापन


यह मामला मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां एक किसान का परिवार रहता है। 7 मई 2022 को गांव में ही किसान की रिश्तेदारी में शादी समारोह का आयोजन था। जिसमें किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शामिल होने के लिए गया था। लेकिन शाम करीब पांच बजे दावत खाने के बाद किसान के बच्चे वापस लौट आए और घर के बाहर खेलने लगे। तभी गांव के पड़ोस में ईट भट्ठे पर मजदूरी करने वाला नवाब किसान की सात वर्षीय बेटी को उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। मासूम को ले जाता देख कर वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने शोर मचा दिया। जिससे लोगों की भीड़ जमा हो गई। मासूम के माता-पिता भी मौके पर आ गए। इसके बाद परिजनों ने मासूम को तलाश कर गन्ने के खेत में निर्वस्त्र हालत में बरामद किया था।
विज्ञापन

 

इस दौरान एकत्र हुए ग्रामीणों की भीड़ ने आरोपी को मौके पर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में पीड़ित किसान की तहरीर पर आरोपी नवाब निवासी शाहबाजपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक गजेंद्र पाल शर्मा ने 21 मई 2022 को मामले की विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 23 मई 2022 को आरोप बनने के बाद गवाही शुरू हो गई।


 

इस बीच हुई सुनवाई के दौरान छह गवाहों ने गवाही दी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय ने मामले में आखिरी सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नवाब को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed