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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को सात साल की सजा
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अमरोहा। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के सात साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने से वसूल की गई राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आते ही उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव ये जुड़ी है। गांव में किसान का परिवार रहता है। 20 अक्तूबर 2019 की सुबह करीब नौ बजे किसान की पत्नी और 16 वर्षीय बेटी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। तभी राजू किशोरी को जबरन खींचकर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने और एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लिहाजा पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आदमपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और तत्कालीन विवेचक जितेंद्र कुमार बैसला ने आरोपी राजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने राजू को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की। 20 जुलाई को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राजू को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजू को 7 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव ये जुड़ी है। गांव में किसान का परिवार रहता है। 20 अक्तूबर 2019 की सुबह करीब नौ बजे किसान की पत्नी और 16 वर्षीय बेटी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। तभी राजू किशोरी को जबरन खींचकर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने और एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लिहाजा पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आदमपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और तत्कालीन विवेचक जितेंद्र कुमार बैसला ने आरोपी राजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने राजू को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की। 20 जुलाई को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राजू को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजू को 7 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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