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Amroha News: नाबालिग को बेचकर बाल विवाह कराने वाले पिता-बहन समेत छह पर केस दर्ज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jan 2024 03:11 AM IST
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Case registered against six including father and sister for arranging child marriage
अमरोहा। किशोरी को एक लाख रुपये में बेचकर बाल विवाह कराने के मामले में पिता और बहन समेत छह लोगों पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं बाल विवाह कर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक और उसके परिजनों समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद की है। मेडिकल कराने के बाद किशोरी के बयान न्यायालय में दर्ज कराए जाएंगे।
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किशोरी अपने परिजनों के साथ जाने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे बाल गृह बालिका भेजा जा सकता है।
मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में अनुसूचित जाति वर्ग का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी का आरोप है कि परिजनों ने लालच में आकर परिचित अनिल की मदद से उसे बिजनौर जिले के स्योहारा निवासी बिट्टू त्यागी को एक लाख रुपये में बेच दिया और बाल विवाह करा दिया। बिट्टू त्यागी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि किशोरी को कमरे में भूखा-प्यासा बंधक बनाकर रखा गया। 12 जनवरी को किसी तरह किशोरी वहां से भागकर स्योहारा थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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आरोप है कि किशोरी ने परिचित से बात की तो उसने धोखा देकर मंडी धनौरा में अपने घर पर बुला लिया और रात में सोते समय उसने भी जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बृहस्पतिवार को किशोरी बाल कल्याण समिति के सामने पेश हुई और आपबीती बताई। जिसके बाद किशोरी को सेफ हाउस में रखा गया। किशोरी के बयानों के आधार पर बाल कल्याण समिति ने मंडी थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामले में किशोरी के पिता और बहन समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें बाल विवाह और किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले बिट्टू त्यागी व उसकी बहन पारुल और बहनोई मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि एक लाख रुपयों में सौदा कराने वाले अनिल को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच सीओ श्वेताभ भास्कर द्वारा की जा रही है।

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पीड़िता अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर रही है, क्योंकि उसके साथ हुई घटना में पिता और बहन भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में यदि किशोरी अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए सहमत हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा उसे बाल गृह बालिका भेजा जाएगा।-अतुलेश कुमार भारद्वाज, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति अमरोहा

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