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फर्जी पुलिसकर्मी बन धर्म छिपाकर दूसरे वर्ग की युवती से शादी करने वाले पर मुकदमा दर्ज
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फर्जी पुलिसकर्मी बन कर और धर्म छिपाकर दूसरे समुदाय की युवती से शादी करने का आरोपी युवक फंस गया है। थाना पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 3 अधिनियम 2021 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 5 (1) अधिनियम 2021, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने, धोखाधड़ी कर अपने को पुलिस वाला बताकर रुपये हड़पने की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
गजरौला के एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कहा था कि सात महीने पूर्व उसकी मुलाकात फोन पर एक युवक से हुई थी।जिसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया था। फर्जी पुलिसकर्मी ने अमरोहा क्राइम ब्रांच में तैनाती की बात कही थी। इसके बाद 18 फरवरी-22 को उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया था। पीड़िता का आरोप है कि दो महीने पूर्व एसओ क्राइम ब्रांच में प्रमोशन होने की बात कह दो लाख रुपये हड़प लिए थे। 30 अप्रैल को आरोपी पीड़िता के घर आया। यहां टैक्सी लाने व गांव के खर्च के बहाने एक लाख रुपये ले लिए।
शाम को साढ़े चार बजे फोन करने पर आरोपी ने कहा था कि वह उसे छोड़ आया है। उसने खुद का नाम नईम अहमद निवासी जाटों वाला अंबरपुर थाना रजबपुर बताया। पीछा नहीं करने को कहा था। धमकी दी थी कि पीछा करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने एसपी से आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने की मांग की थी। एसपी के आदेश पर गजरौला पुलिस ने बुधवार को नईम अहमद पुत्र नन्हे जाटों वाला अंबरपुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 3 अधिनियम 2021 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 5 (1) अधिनियम 2021, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने, धोखाधड़ी कर अपने को पुलिस वाला बताकर रुपये हड़पने , पीछा करने पर जान से मारने की धमकी देने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसआई प्रेमपाल सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गजरौला के एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कहा था कि सात महीने पूर्व उसकी मुलाकात फोन पर एक युवक से हुई थी।जिसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया था। फर्जी पुलिसकर्मी ने अमरोहा क्राइम ब्रांच में तैनाती की बात कही थी। इसके बाद 18 फरवरी-22 को उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया था। पीड़िता का आरोप है कि दो महीने पूर्व एसओ क्राइम ब्रांच में प्रमोशन होने की बात कह दो लाख रुपये हड़प लिए थे। 30 अप्रैल को आरोपी पीड़िता के घर आया। यहां टैक्सी लाने व गांव के खर्च के बहाने एक लाख रुपये ले लिए।
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शाम को साढ़े चार बजे फोन करने पर आरोपी ने कहा था कि वह उसे छोड़ आया है। उसने खुद का नाम नईम अहमद निवासी जाटों वाला अंबरपुर थाना रजबपुर बताया। पीछा नहीं करने को कहा था। धमकी दी थी कि पीछा करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने एसपी से आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने की मांग की थी। एसपी के आदेश पर गजरौला पुलिस ने बुधवार को नईम अहमद पुत्र नन्हे जाटों वाला अंबरपुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 3 अधिनियम 2021 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 5 (1) अधिनियम 2021, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने, धोखाधड़ी कर अपने को पुलिस वाला बताकर रुपये हड़पने , पीछा करने पर जान से मारने की धमकी देने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसआई प्रेमपाल सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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