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Amroha News: मारपीट में भाई, उसके दो साले और ससुर को तीन साल की सजा
Tue, 17 Jun 2025 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 17 Jun 2025 02:17 AM IST
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अमरोहा। कोर्ट ने मारपीट एवं गैर इरादतन हत्या के प्रयास में भाई, उसके साले और ससुर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 44 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला थाना रजबपुर के गांव पूठी से जुड़ा है।
गांव निवासी राजीव कुमार ने मामले में तहरीर दी थी। बताया था कि 14 अगस्त 2014 को उसके ताऊ हरचरन के लड़के जसवीर के साथ खेत पर पानी चलाने को लेकर उसके ताऊ का लड़का राजवीर, राजवीर का साला तेजेंद्र, मोनू व ससुर इंद्रपाल निवासी देहरा थाना मंडी धनौरा मारपीट करके गाली-गलौज कर रहे थे। भीड़ जमा हो गई तो चारों आरोपी भाग गए थे। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
इसके बाद में पुलिस ने जांच करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। चारों आरोपी जमानत पर थे। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय नसीमा खानम की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की और जोरदार तर्क पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास व 44 हजार का जुर्माना लगाया। फैसला आने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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गांव निवासी राजीव कुमार ने मामले में तहरीर दी थी। बताया था कि 14 अगस्त 2014 को उसके ताऊ हरचरन के लड़के जसवीर के साथ खेत पर पानी चलाने को लेकर उसके ताऊ का लड़का राजवीर, राजवीर का साला तेजेंद्र, मोनू व ससुर इंद्रपाल निवासी देहरा थाना मंडी धनौरा मारपीट करके गाली-गलौज कर रहे थे। भीड़ जमा हो गई तो चारों आरोपी भाग गए थे। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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इसके बाद में पुलिस ने जांच करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। चारों आरोपी जमानत पर थे। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय नसीमा खानम की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की और जोरदार तर्क पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास व 44 हजार का जुर्माना लगाया। फैसला आने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।