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Amroha: चार घंटे की न्यायिक हिरासत में रहे भाजपा विधायक, आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप

Tue, 11 Apr 2023 06:55 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 11 Apr 2023 06:55 PM IST
सार

भाजपा ने 15 जनवरी 2022 की शाम को हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़गवंशी को दोबारा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद 16 जनवरी को महेंद्र खड़गवंशी ने समर्थकों के साथ हसनपुर में गजरौला अड्डा से जुलूस निकाला था।

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BJP MLA Mahendra Khadagvanshi remained in judicial custody for four hours
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दोबारा टिकट मिलने की खुशी में जुलूस निकालकर चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी समेत छह भाजपाइयों को चार घंटे की न्यायिक हिरासत में रखा। इसके बाद 20-20 हजार रुपये निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया।

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भाजपा ने 15 जनवरी 2022 की शाम को हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़गवंशी को दोबारा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद 16 जनवरी को महेंद्र खड़गवंशी ने समर्थकों के साथ हसनपुर में गजरौला अड्डा से जुलूस निकाला था। इस दौरान आचार संहिता लागू थी जबकि कारोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। पुलिस के समझाने पर भी समर्थकों ने जुलूस निकाला था। इसके बाद तत्कालीन कस्बा चौकी प्रभारी लवनीश कुमार ने विधायक महेंद्र खड़गवंशी और 60-70 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता व कोविड-19 उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना में विधायक महेंद्र खड़गवंशी के अलावा महेश खड़गवंशी निवासी गांव घंसूरपुर, अंकुर कुमार निवासी राजपूत कालोनी, लवकेश कुमार व विजय निवासी मोहल्ला होली चौक, मयंक अग्रवाल व संजय शर्मा निवासी मोहल्ला कायस्थान के नाम प्रकाश में आए थे। 
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लिहाजा पुलिस ने 27 मई 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में महेश खड़गवंशी पूर्व में ही जमानत करा चुके हैं। जबकि विधायक समेत सभी छह आरोपियों को समन जारी किया गया। मंगलवार को सभी आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए। करीब 11 बजे विधायक महेंद्र खड़गवंशी व अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में पहुंचे तो न्यायधीश ओमपाल सिंह ने सभी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी कौशल किशोर सिंह ने बताया कि करीब चार घंटे विधायक समेत सभी छह आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में न्यायालय ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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