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61 गोवंशों की मौत का मामला: वीडीओ समेत 10 आरोपियों को जमानत, प्रधान ने ली अर्जी वापस

Wed, 14 Sep 2022 09:42 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 14 Sep 2022 09:42 PM IST
सार

सांथलपुर गोशाला में चार अगस्त को हरा चारा खाने के बाद 61 गोवंशों की मौत हो गई थी। डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को निलंबित कर दिया था। गंगेश्वरी की बीडीओ रेनू कुमारी ने सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से गोवंशों को मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

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Bail to 10 accused including VDO in 61 cows death Case in Amroha
गोवंशों की मौत - फोटो : अमर उजाला-फाइल फोटो

विस्तार

सांथलपुर की गोशाला में 61 गोवंशों की मौत के मामले में वीडीओ समेत 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है जबकि रासुका लगने के बाद कानूनी पेच फंसने पर ग्राम प्रधान रामौतार ने अपना जमानत का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। चारा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी ताहिर की जमानत के लिए अभी तक याचिका दायर नहीं की गई है।

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सांथलपुर गोशाला में चार अगस्त को हरा चारा खाने के बाद 61 गोवंशों की मौत हो गई थी। इसकी गूंज शासन तक पहुंचने से डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को निलंबित कर दिया था। गंगेश्वरी की बीडीओ रेनू कुमारी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से गोवंशों को मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। ताहिर अपने साथियों के साथ गायों के लिए चारा लेकर आया था। चारा खाने के बाद अचानक गोवंशों की हालत बिगड़ने लगी और देखते-देखते 61 गोवंशों की मौत हो गई थी जबकि सौ से ज्यादा गोवंश बीमार हुए थे।
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आरोप था कि ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दो वर्गों के बीच सौहार्द बिगाड़ने, लोकशांति भंग करने के उद्देश्य से गोवंशों के चारे में जानबूझकर जहरीला पदार्थ मिलाकर उनकी हत्या की है। पुलिस ने जांच पड़ताल की और ग्राम प्रधान रामौतार की भूमिका भी संदिग्ध पाई थी।

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12 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल

पुलिस ने ग्राम प्रधान रामौतार, ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस, ताहिर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ग्राम प्रधान रामौतार ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसके खिलाफ रासुका निरुद्ध कर रिपोर्ट न्यायालय भेज दी थी। बाद में चारा देने वाले ताहिर को भी रासुका में निरुद्ध कर दिया था।



बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने बताया कि वीडीओ मोहम्मद अनस, महेश, ओमप्रकाश, शीशपाल, नो सिंह, अमरजीत, कमल सिंह, इमरान, सहदेव, नेमपाल को जमानत मिल गई है जबकि रासुका लगने के कारण ग्राम प्रधान की जमानत पर कानूनी पेच फंस गया। इस कारण उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका को वापस ले लिया है। वहीं मुख्य आरोपी ताहिर की ओर से अभी तक जमानत याचिका दायर नहीं की गई है।

पशु चिकित्सा अधिकारी को किया था निलंबित

गोवंश की मौत के मामले में लापरवाही पर शासन ने पांच दिन पहले पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. तेजपाल सिंह को निलंबित कर दिया था।

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