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Amroha News: किशोरी के अपहरण में चाची को दो साल कैद की सजा
Sat, 23 Aug 2025 02:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 23 Aug 2025 02:53 AM IST
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अमरोहा। पांच साल पुराने किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने दोषी चाची को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी महिला जमानत पर जेल से बाहर थी।
यह मामला मंडी धनौरा थाने से जुड़ा है। क्षेत्र निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी 14 फरवरी 2020 की दोपहर घर पर अकेली थी। तभी किसान के छोटे भाई की पत्नी बेबी घर आई और किशोरी को बहलाकर ले गई। इस मामले में किसान की पत्नी की तहरीर पर बेबी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। कई दिन की खोजबीन के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। साथ ही आरोपी बेबी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल बेबी जमानत पर जेल से बाहर थी।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और बेबी को किशोरी के अपहरण का दोषी माना। साथ ही न्यायालय ने उसे दो साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला मंडी धनौरा थाने से जुड़ा है। क्षेत्र निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी 14 फरवरी 2020 की दोपहर घर पर अकेली थी। तभी किसान के छोटे भाई की पत्नी बेबी घर आई और किशोरी को बहलाकर ले गई। इस मामले में किसान की पत्नी की तहरीर पर बेबी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। कई दिन की खोजबीन के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। साथ ही आरोपी बेबी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल बेबी जमानत पर जेल से बाहर थी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और बेबी को किशोरी के अपहरण का दोषी माना। साथ ही न्यायालय ने उसे दो साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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