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हत्या की कोशिश और एससीएसटी एक्ट में दोषी को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 05 Sep 2021 12:47 AM IST
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accused penlized in attemt to murder case
अमरोहा। हत्या की कोशिश और एससीएसटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के मुरादपुर गांव में 18 अक्तूबर 2011 को हुई थी। रजबपुर थानाक्षेत्र के शरीफपुर शुमाली निवासी रामपाल सिंह का बेटा अमित कुमार मुरादपुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गया था। यहां किसी बात को लेकर उसका विवाद हसनपुर के गांव सैथली निवासी रामवीर सिंह से हो गया था। इस दौरान रामवीर सिंह ने अमित को गोली मार कर घायल कर दिया था। साथ ही जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। इस मामले में पिता रामपाल सिंह ने रामवीर सिंह के हत्या की कोशिश और एससीएसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। फिलहाल रामवीर जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन अधिकारी शहंशाह आलम ने दोषी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रामवीर को दोषी करार दिया। जबकि शनिवार को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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