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अपहरण के बाद छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोस्तों को 20-20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 12:44 AM IST
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accused penlize in gange rape
अमरोहा। छह साल पहले छात्रा का अपहरण करने के बाद उसे नशीली चाय पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो दोस्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। लगभग छह साल पहले आरोपियों ने नौकरी के लिए भरे गए फार्म की परीक्षा होने का झांसा देकर अपहरण किया था। दोनों आरोपी जमानत पर थे, उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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यह घटना धनौरा थानाक्षेत्र में 21 अक्तूबर 2014 की है। यहां रहने वाले किसान की बेटी अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसने नौकरी के लिए फार्म भरा था। शैलेश कुमार उर्फ बिट्टू और उसके दोस्त ओमपाल सिंह निवासी धनौरा ने छात्रा को फोन कर दिल्ली में परीक्षा होने की बात कही थी, छात्रा विश्वास करके उनके साथ चली गई। आरोपी छात्रा को ओमपाल सिंह के किराए के कमरे पर ब्रजघाट ले गए। यहां छात्रा को नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया और बाद में दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। होश में आने के बाद छात्रा घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पाक्सो) अवधेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ बिट्टू और ओमपाल सिंह को दोषी करार दिया। दोनों को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म में 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में दोनों दोषियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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