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Amroha News: निजी नलकूप का पूर्ण बिल जमा करने पर मिलेगी 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट
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गजरौला। एकमुश्त समाधान योजना के तहत निजी नलकूप कनेक्शन धारकों को आठ से 30 नवंबर तक पूर्ण बिल जमा करने पर सौ प्रतिशत के सर चार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नलकूप स्वामी किसान और घरेलू उपभोक्ता किश्त में भी बिल जमा कर सकते हैं।
बिजली विभाग के मुख्य अभियंता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार की सुबह 11 बजे अपने गजरौला स्थित एक्सईन कार्यालय में प्रेस वार्ता की। बताया कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक सारा बिल जमा करने पर सौ प्रतिशत के सर चार्ज की छूट मिलेगी। 12 किश्त में बिल जमा करने पर 90 प्रतिशत, 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 80 प्रतिशत व 12 किश्त में जमा करने पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 70 प्रतिशत, तीन किश्त में 60 प्रतिशत, छह किश्त में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
तीन किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत, एक से 15 दिसंबर तक जमा करने पर 70 प्रतिशत, 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। लघु एवं मध्यम उद्योग उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक जमा करने पर 50 प्रतिशत, तीन किश्त में 40 प्रतिशत, एक दिसंबर से 16 दिसंबर तक जमा करने पर 40 प्रतिशत व तीन किश्त में 30 प्रतिशत की छूट व 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक्सईन नीरज कुमार, संजीव कुमार भी मौजूद रहे।
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चोरी करने में फंसे उपभोक्ताओं को मिलेगी खासी राहत
गजरौला। मुख्य अभियंता ने बताया कि जो उपभोक्ता बिजली चोरी में फंसे हैं। उन पर जुर्माना लगाया गया है, वह जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा करेंगे तो उनका मामला खत्म हो जाएगा। मगर साथ में शमन शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। जो जुर्माना लगने पर न्यायालय की शरण में चले गए हैं, यह पता नहीं कब निर्णय आएगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से बचने के लिए जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा करें।
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बिजली विभाग के मुख्य अभियंता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार की सुबह 11 बजे अपने गजरौला स्थित एक्सईन कार्यालय में प्रेस वार्ता की। बताया कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक सारा बिल जमा करने पर सौ प्रतिशत के सर चार्ज की छूट मिलेगी। 12 किश्त में बिल जमा करने पर 90 प्रतिशत, 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 80 प्रतिशत व 12 किश्त में जमा करने पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 70 प्रतिशत, तीन किश्त में 60 प्रतिशत, छह किश्त में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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तीन किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत, एक से 15 दिसंबर तक जमा करने पर 70 प्रतिशत, 16 से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। लघु एवं मध्यम उद्योग उपभोक्ताओं को आठ से 30 नवंबर तक जमा करने पर 50 प्रतिशत, तीन किश्त में 40 प्रतिशत, एक दिसंबर से 16 दिसंबर तक जमा करने पर 40 प्रतिशत व तीन किश्त में 30 प्रतिशत की छूट व 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जमा करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक्सईन नीरज कुमार, संजीव कुमार भी मौजूद रहे।
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चोरी करने में फंसे उपभोक्ताओं को मिलेगी खासी राहत
गजरौला। मुख्य अभियंता ने बताया कि जो उपभोक्ता बिजली चोरी में फंसे हैं। उन पर जुर्माना लगाया गया है, वह जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा करेंगे तो उनका मामला खत्म हो जाएगा। मगर साथ में शमन शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। जो जुर्माना लगने पर न्यायालय की शरण में चले गए हैं, यह पता नहीं कब निर्णय आएगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से बचने के लिए जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा करें।