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Amethi News: दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा

Wed, 22 May 2024 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 22 May 2024 01:57 AM IST
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Two culprits sentenced to 10 years in rape and POCSO Act case
अमेठी सिटी। बाजार शुकुल थाने में दर्ज एक मामले के दो आरोपियों को न्यायालय ने दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में 10 साल की सजा सुनाते हुए 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को सजा हुई है। पुलिस के मुताबिक, एक महिला ने बाजार शुकुल थाने में अमेठी के पूरे शुमान मौजा दिक्खनगांव क्यार निवासी रामहेत व बाराबंकी के सुबेहा इलाके के ऐथी गांव निवासी संजय के खिलाफ दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में साल 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और साक्ष्य दाखिल किए। साक्ष्यों के आधार पर एएसजे-13 सुल्तानपुर की न्यायालय ने इन दोनों आरोपियों को मंगलवार को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। एसपी अनूप कुमार सिंह दोनों आरोपियों को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है। संवाद
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