फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   The High Court stayed the DM's order.

Amethi News: डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 02 Jun 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 02 Jun 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
The High Court stayed the DM's order.
अमेठी सिटी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भादर ब्लॉक की ग्राम प्रधान भानमती को अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के 28 मार्च के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जांच के आधार पर उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए थे। प्रस्तावित वसूली कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
विज्ञापन



न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेंगी।
विज्ञापन



ग्राम प्रधान की ओर से अदालत में कहा गया कि इससे पहले भी अधिकार सीज करने संबंधी आदेश जारी हुआ था, जिसे चुनौती मिलने पर राहत मिली थी। उनके अधिवक्ता ने तर्क रखा कि 28 मार्च का आदेश पूर्व जांच रिपोर्ट की सामग्री पर आधारित है और उपलब्ध अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन



मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने माना कि विवाद पर विस्तृत विचार आवश्यक है। इसी आधार पर आदेश और उससे जुड़ी वसूली प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई। मामले की अगली सुनवाई प्रतिवादियों का जवाब आने के बाद होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed