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Amethi News: 16 से बिना एचएसआरपी वाहनों पर सख्ती
Sat, 11 Apr 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:30 AM IST
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अमेठी सिटी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगे वाहनों पर 16 अप्रैल से सख्ती बढ़ेगी। ऐसे वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और सजा का प्रावधान लागू रहेगा। प्रेशर हॉर्न और मॉडीफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई तय की गई है।
जिले में एक लाख से अधिक वाहन अब तक एचएसआरपी से वंचित हैं। परिवहन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को 15 अप्रैल तक अधिक से अधिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। तय तिथि के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
चेकिंग के दौरान बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान भी लागू रहेगा। मॉडीफाइड साइलेंसर लगाने पर एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही वाहन स्वामी पर जुर्माना लगेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होगी।
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वर्तमान में वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी कराने की कीमत 100 रुपये से 400 रुपये तक है लेकिन चेकिंग के समय प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अफसर वाहन स्वामी से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल करेंगे। एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा। चेकिंग अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में एक लाख से अधिक वाहन अब तक एचएसआरपी से वंचित हैं। परिवहन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को 15 अप्रैल तक अधिक से अधिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। तय तिथि के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
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चेकिंग के दौरान बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान भी लागू रहेगा। मॉडीफाइड साइलेंसर लगाने पर एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही वाहन स्वामी पर जुर्माना लगेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होगी।
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वर्तमान में वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी कराने की कीमत 100 रुपये से 400 रुपये तक है लेकिन चेकिंग के समय प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अफसर वाहन स्वामी से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल करेंगे। एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा। चेकिंग अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।