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Amethi News: हत्या के छह दोषियों को 10 साल की सजा
Sat, 22 Mar 2025 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 22 Mar 2025 12:08 AM IST
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अमेठी सिटी। मोहनगंज के बिबियापुर मजरे नवावां गांव के रहने वाले मो. निजाम को विवाद में गांव के छह लोगों ने 19 जून 2019 को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद छह को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद के साथ 19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायालय एएसजे/एफटीसी-द्वितीय रायबरेली कोर्ट में चल रही थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत केस को चयनित करने के बाद पैरवी शुरू की। कोर्ट में गवाहों को पेश किया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने बिबियापुर मजरे नवांवा के रहने वाले असलम, सऊद, मसूद, बिस्मिल्लाह, नूर हसन और सिकंदर को मो. निजाम की पिटाई कर हाथ-पैर तोड़ने व उपचार के दौरान मौत होने के मामले में हत्या का दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सभी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायालय एएसजे/एफटीसी-द्वितीय रायबरेली कोर्ट में चल रही थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत केस को चयनित करने के बाद पैरवी शुरू की। कोर्ट में गवाहों को पेश किया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने बिबियापुर मजरे नवांवा के रहने वाले असलम, सऊद, मसूद, बिस्मिल्लाह, नूर हसन और सिकंदर को मो. निजाम की पिटाई कर हाथ-पैर तोड़ने व उपचार के दौरान मौत होने के मामले में हत्या का दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सभी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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