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ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें

Mon, 04 May 2020 09:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 09:15 PM IST
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Shops will open in rural areas from eight in the morning to six in the evening
गौरीगंज (अमेठी)। लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद ग्रीन जोन में शामिल अमेठी जिले में अब ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें सुबह आठ से शाम छह बजे तक तो शहरी क्षेत्रों में तीन चरणों में खुलेंगी। शराब की दुकानें प्रतिदिन सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।
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सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश रविवार को आधी रात के बाद जारी हुआ।
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शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन फेज-3 में रियायत देने संबंधी एडवायजरी जारी की गई है। डीएम अरुण कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त कृषि उत्पादन मंडी का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। जिले में धारा 144 के प्रभावी रहने से एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी।
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इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान को लॉकडाउन अवधि तक बंद करने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा। मुख्य मार्केट में चार व दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। यहां चिह्नित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। निजी व सरकारी कार्यालय, संगठनों के प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों को कार्यरत सभी कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु एप का शत-प्रतिशत कवरेज कराने का निर्देश दिया गया है। सभी संस्थानों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने तथा कर्मिकों को प्रशिक्षित करने को कहा गया है।
पहले चरण में सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी व किताब, गैस एजेंसी, रंगरोगन, गिफ्ट स्टोर, घड़ी, लांड्री, नाई की दुकान/सैलून तथा चिह्नित अस्पतालों में सशर्त ओपीडी सेवा संचालित होगी।
दूसरे चरण में दोपहर एक से शाम छह बजे तक रेडीमेड एवं कपड़ा, जूता-चप्पल, टेलरिंग, कास्मेटिक, ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, कृषि यंत्र, खाद, बीज, पशु आहार, पेस्टिसाइड, हरा चारा, मिस्त्री, कृषि यंत्र स्पेयर पार्ट्स, गैराज, वाहन धुलाई सेंटर, ट्रांसपोर्ट, ड्राई फूड, मीट-मछली, लोहा, प्लंबर, सेनेटरी, मनिहार, बर्तन, फर्नीचर, फूल, फोटो स्टूडियो, प्रापर्टी डीलर, लकड़मंडी के साथ अन्य दुकानें जो किसी श्रेणी में नहीं हैं, वह इसी चरण में खुलेंगी।

तीसरे चरण में सुबह आठ से शाम छह बजे तक नमकीन व मिठाई, चाय, काफी, मेडिकल स्टोर, आटा व राईस मिल्स, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप, टायर पंक्चर, बैंक एटीएम, ई-कामर्स कंपनी, आयुष, गोदाम वेयर हाउस, ऑनलाइन स्वीट्स व रेस्टोरेंट, होम डिलेवरी, हाईवे पर स्थित ढाबा, कोरियर सर्विस, चिह्नित अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं, टैक्सी स्टैंड, पनवाड़ी, सभी प्रकार के ऑटो, रिक्शा, प्राइवेट कंपनी/आफिस, जूस, फास्ट फूड, चिह्नित किए गए थोक व फुटकर किराना स्टोर, दूध व पनीर, वाटर कैंपर, डेयरी, अंडा, जनरल स्टोर व बेकरी की दुकानें खुल सकेंगी।
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