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Amethi News: दहेज हत्या के तीन दोषियों को सात साल की सजा
Tue, 14 Jan 2025 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 14 Jan 2025 12:17 AM IST
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अमेठी सिटी। मोहनगंज थाने में वर्ष 2018 में दर्ज दहेज हत्या के केस में सोमवार को कोर्ट ने तीन दोषियों का सात साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के ढेमापुर गांव निवासी मोहम्मद सलीम ने मोहनगंज थाना क्षेत्र के रस्तामऊ गांव निवासी मोहम्मद मुस्तकीम, जैबुनिशा व राकिया बानो पर दहेज के लिए उसकी पुत्री को जलाकर मार देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। दर्ज केस की जांच तत्कालीन सीओ पीयूषकांत राय ने करते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। मामले का ऑपरेशन कन्विक्शन में चयन करते हुए पुलिस ने प्रभावी पैरवी शुरू की।
न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय रायबरेली ने गवाहों के बयान, आरोप पत्र का परीक्षण व दोनों तरफ के अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद तीनों को दहेज के लिए हत्या करने का दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को सात साल की सजा सुनाई। एएसपी हरेंद्र कुमार ने तीनाें दोषियों को कोर्ट से सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।
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रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के ढेमापुर गांव निवासी मोहम्मद सलीम ने मोहनगंज थाना क्षेत्र के रस्तामऊ गांव निवासी मोहम्मद मुस्तकीम, जैबुनिशा व राकिया बानो पर दहेज के लिए उसकी पुत्री को जलाकर मार देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। दर्ज केस की जांच तत्कालीन सीओ पीयूषकांत राय ने करते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। मामले का ऑपरेशन कन्विक्शन में चयन करते हुए पुलिस ने प्रभावी पैरवी शुरू की।
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न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय रायबरेली ने गवाहों के बयान, आरोप पत्र का परीक्षण व दोनों तरफ के अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद तीनों को दहेज के लिए हत्या करने का दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को सात साल की सजा सुनाई। एएसपी हरेंद्र कुमार ने तीनाें दोषियों को कोर्ट से सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।
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