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Amethi News: हत्या के प्रयास में दोषी को सात साल की कैद
Sun, 01 Jun 2025 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 01 Jun 2025 12:00 AM IST
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अमेठी सिटी। जायस क्षेत्र के ग्राम पूरे बरबंडी गोदारी निवासी अभियुक्त चंद्रपाल को हत्या के प्रयास में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 7000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अनिल कुमार ने तीन फरवरी 2023 को बहन पर हुए जानलेवा हमला के बाद चंद्रपाल पर केस दर्ज करवाया था। अनिल का आरोप था कि चंद्रपाल ने बहन पर जानलेवा हमला करते हुए कुल्हाड़ी से गंभीर चोट पहुंचाई थी। मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट भेजी गई और अंततः दोष सिद्ध हुआ तो जिला एवं सत्र न्यायालय रायबरेली ने शनिवार को सजा सुनाई।
अमेठी पुलिस के अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरवीकार व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हुआ। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है।
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अनिल कुमार ने तीन फरवरी 2023 को बहन पर हुए जानलेवा हमला के बाद चंद्रपाल पर केस दर्ज करवाया था। अनिल का आरोप था कि चंद्रपाल ने बहन पर जानलेवा हमला करते हुए कुल्हाड़ी से गंभीर चोट पहुंचाई थी। मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट भेजी गई और अंततः दोष सिद्ध हुआ तो जिला एवं सत्र न्यायालय रायबरेली ने शनिवार को सजा सुनाई।
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अमेठी पुलिस के अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरवीकार व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हुआ। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है।
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