{"_id":"65259c4770ba8552200f8754","slug":"seven-years-imprisonment-in-fraud-case-amethi-news-c-96-1-brp1002-6812-2023-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: धोखाधड़ी मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: धोखाधड़ी मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा
Wed, 11 Oct 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 11 Oct 2023 12:17 AM IST
विज्ञापन
अमेठी। वर्ष 2017 में दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई के बाद सोमवार की शाम सुल्तानपुर सीजेएम ने फैसला सुनाया है। मामले में एक आरोपी को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते चार अगस्त 2017 को जमीन का छल पूर्वक बैनामा कराने के आरोप में अमेठी कोतवाली में कालिका प्रसाद निवासी पूरे शीतल मजरे जंगल रामनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक संजय राय ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
एसपी डाॅ. इलामारन जी ने बताया कि मानीटरिंग सेल को इस मामले में प्रभावी पैरवी करने के लिए लगाया गया था। न्यायालय सीजेएम सुल्तानपुर ने कालिका प्रसाद को 07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
बीते चार अगस्त 2017 को जमीन का छल पूर्वक बैनामा कराने के आरोप में अमेठी कोतवाली में कालिका प्रसाद निवासी पूरे शीतल मजरे जंगल रामनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक संजय राय ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
एसपी डाॅ. इलामारन जी ने बताया कि मानीटरिंग सेल को इस मामले में प्रभावी पैरवी करने के लिए लगाया गया था। न्यायालय सीजेएम सुल्तानपुर ने कालिका प्रसाद को 07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन