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बिना पंजीकरण क्रय केंद्रों पर नहीं होगी धान खरीद
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गौरीगंज (अमेठी)। जिले में पांच एजेंसियों के 56 क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पहले से पंजीकृत किसानों को अपने पंजीयन नंबर से आवेदन का नवीनीकरण करना होगा। पंजीयन के बाद किसान प्रिंट आउट निकाल केंद्र पर जमा करेंगे। इसके बाद केंद्र प्रभारी उन्हें टोकन नंबर के साथ विक्रय तिथि बुक करेगा।
पूर्व में पंजीयन कराने वाले किसानों को इस वर्ष भी फसल बिक्री के पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। क्रय केंद्रों पर किसानों को सहूलियत देने के साथ ही बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमोदन के बाद अलग-अलग ब्लॉकों में खुलने वाले पांच एजेंसियों के 56 क्रय केंद्रों पर सिर्फ उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाएगा, जिन्होंने केेंद्र पर धान बिक्री करने के लिए पहले से स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कराया होगा।
ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए किसानों को ऑनलाइन खतौनी की नकल, बैंक पास बुक, बैंक का आईएफएससी कोड, आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करानी होगी। फसल बिक्री का ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद किसान को पंजीयन नंबर और उसका प्रिंट आउट एसएमआई या उस केंद्र के प्रभारी को देना होगा जहां अपना धान बेचना हो।
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किसानों को इतनी सहूलियत दी गई है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से धान बेचने की तिथि नियत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पर किसान से नियमानुसार खरीद करते हुए भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सभी केंद्र प्रभारियों को आदेश दिया जा चुका है।
डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार दुबे ने बताया कि किसानों को फसल ब्रिकी में असुविधा नहीं हो तथा बिचौलियों का प्रभाव समाप्त हो इसके लिए शासन के निर्देश पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। डिप्टी आरएमओ ने किसानों से पंजीकरण कराने तथा पहले से प्रिंट आउट जमा कर टोकन प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने फसल बिक्री में कोई भी परेशानी होने की दशा में कार्यालय में संपर्क करने को कहा है।
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पूर्व में पंजीयन कराने वाले किसानों को इस वर्ष भी फसल बिक्री के पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। क्रय केंद्रों पर किसानों को सहूलियत देने के साथ ही बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमोदन के बाद अलग-अलग ब्लॉकों में खुलने वाले पांच एजेंसियों के 56 क्रय केंद्रों पर सिर्फ उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाएगा, जिन्होंने केेंद्र पर धान बिक्री करने के लिए पहले से स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कराया होगा।
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ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए किसानों को ऑनलाइन खतौनी की नकल, बैंक पास बुक, बैंक का आईएफएससी कोड, आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करानी होगी। फसल बिक्री का ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद किसान को पंजीयन नंबर और उसका प्रिंट आउट एसएमआई या उस केंद्र के प्रभारी को देना होगा जहां अपना धान बेचना हो।
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किसानों को इतनी सहूलियत दी गई है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से धान बेचने की तिथि नियत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पर किसान से नियमानुसार खरीद करते हुए भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सभी केंद्र प्रभारियों को आदेश दिया जा चुका है।
डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार दुबे ने बताया कि किसानों को फसल ब्रिकी में असुविधा नहीं हो तथा बिचौलियों का प्रभाव समाप्त हो इसके लिए शासन के निर्देश पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। डिप्टी आरएमओ ने किसानों से पंजीकरण कराने तथा पहले से प्रिंट आउट जमा कर टोकन प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने फसल बिक्री में कोई भी परेशानी होने की दशा में कार्यालय में संपर्क करने को कहा है।