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धर्मस्थलों में लगे रह सकेगा सिर्फ एक लाउडस्पीकर

Mon, 25 Apr 2022 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 25 Apr 2022 10:54 PM IST
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Only one loud speaker can be installed at one religious place
19 : गौरीगंज : अमेठी कस्बा स्थित जामा मस्जिद में बंधे लाउडस्पीकर। -संवाद - फोटो : AMETHI
गौरीगंज (अमेठी)। मस्जिद व मंदिर में लगे एक से अधिक लाउडस्पीकर को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। जिले में स्थापित 480 मस्जिद व 483 मंदिरों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए एक से अधिक लगाए गए लाउडस्पीकर को तत्काल हटवाने तथा 75 डेसिबल से तेज नहीं बजाने की व्यवस्था बनाने को कहा है।
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मंदिर व मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर तेज बजाने से लोगों को हो रही परेशानी को शासन ने गंभीरता से लिया है। शासन ने पूरे प्रदेश के सभी मंदिर व मस्जिद में एक से अधिक लाउडस्पीकर नहीं लगाने तथा उनकी आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
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शासन का निर्देश मिलने के बाद एसपी दिनेश सिंह ने इसकी कवायद तेज कर दी है। एसपी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी जिले में संचालित सभी 963 मंदिर व मस्जिद के संचालकों को नोटिस तामील कराने में जुटे हैं। नोटिस में सभी संचालकों को एक से अधिक लाउडस्पीकर (ध्वनि यंत्र) नहीं लगाने, यदि लगे हैं तो तत्काल उसे निकालने को कहा गया है।
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सभी में यह भी कहा गया है कि 75 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एक ध्वनि यंत्र की आवाज इतनी हो कि उनके परिसर से बाहर नहीं जाए। एसपी ने सोमवार को सभी सीओ को उनकी सर्किल में संचालित ऐसे सभी मंदिर मस्जिद संचालकों को नोटिस तामील कराते हुए एक से अधिक लगे लाउडस्पीकर को हटवाते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह कवायद पिछले दिनों से ही शुरू करा दी गई है। यह निर्धारित प्रारूप पर सभी को नोटिस भेजी जा रही है। बताया कि जिले में कुल 963 मंदिर व मस्जिद हैं। तकरीबन सभी को नोटिस दे दी गई है।

बताया कि सभी सीओ व एसओ को दो दिवस के भीतर एक से अधिक लगाए गए लाउडस्पीकर को हटवाते हुए फोटो ग्राफ्स के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। बावजूद इसके लगाए गए एक से अधिक लाउडस्पीकर नहीं हटाने पर संचालक के साथ ही संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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