{"_id":"67830c8ed8e5a6eb420230bd","slug":"no-helmet-no-petrol-order-will-be-implemented-from-26th-amethi-news-c-96-1-ame1002-133005-2025-01-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश 26 से होगा लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश 26 से होगा लागू
Sun, 12 Jan 2025 06:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 12 Jan 2025 06:24 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। सड़क सुरक्षा में सुधार को लेकर पूरे प्रदेश में नो हेलमेट-नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पंपों पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम के निर्देश पर पूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र भेजा है।
जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। डीएम निशा अनंत ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।
विज्ञापन
जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। डीएम निशा अनंत ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।
विज्ञापन